अब Health insurance में एक घंटे में देनी होगी कैशलेश इलाज की अनुमति, डिस्चार्ज के तीन घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट हुआ जरूरी

Health insurance वाले पॉलिसी धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण  (इरडा) के द्वारा लिया गया है। IRDAI के द्वारा बुधवार के दिन फैसला लेकर जानकारी जारी की गई है। जानकारी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पॉलिसीधारक की और से जब भी क्लेम किया जाए तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को कैशलेस ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट पर 1 घंटे के भीतर ही अप्रूवल प्रदान करना होगा। 

Health insurance
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अनेक मामलों में पहले देखा गया है कि अनेक इंश्योरेंस कंपनियां ग्राहकों को काफी समय के बाद कैशलैस ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल देती है जो कि ग्राहकों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है लेकिन अब ग्राहकों के हित में फैसला लिया गया है अब इस फ़ैसले के चलते ग्राहकों को केवल एक घंटे के भीतर ही कैशलैस ट्रीटमेंट रिक्वेस्ट पर अप्रूवल मिल जाएगा। 

Health insurance New Update :

इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई ने 29 मई 2024 को मास्टर सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर के जारी हो जाने की वजह से अब स्वास्थ्य बीमा के लिए पहले जारी किए जाने वाले 55 सर्कुलर्स रद्द कर दिए जाएंगे। अनेक बार पहले देखा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस पेमेंट में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन अब इंश्योरेंस रेगुलेटर आईटीआई के फैसले के चलते डिस्चार्ज पर फाइनल कैशलेस ऑथराइजेशन बिल प्राप्त हो जाने पर बीमा कंपनी को 3 घंटे में ही अप्रूवल देना होगा। 

अगर कंपनी के द्वारा 3 घंटे में अप्रूवल नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को अस्पताल के बिल का भुगतान करना होगा। वहीं अगर इलाज करवाने के दौरान किसी भी पॉलिसीधारक की मौत हो जाती है तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनी को अस्पताल को पॉलिसी धारक के शरीर को परिवार के सदस्यों को सोपने की तुरंत ही अनुमति देनी होगी। इसी के साथ में इलाज में लगने वाली राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू करनी होगी। सभी इंश्योरेंस कंपनी पर यह नियम लागू होगा।  

Health insurance Company के लिए निर्देश जारी 

सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नियामक के द्वारा नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है और इस बदलाव के चलते अब सभी बीमा कंपनियों को 31 जुलाई 2024 तक अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करके नियमों की पालना करनी होगी अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नियमों की पालना नहीं की जाती है तो कंपनी को पेनल्टी का भुगतान करना होगा।

इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई ने कहां है की जो भी इंश्योरेंस कंपनी ओंबड्समैन के आदेशों की पालना नहीं करेगी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को रोजाना पॉलिसी होल्डर को ₹5000 रूपये तक चुकाने होंगे। इसके अलावा पेमेंट अमाउंट पर ब्याज भी चुकाना होगा जो की 2% के हिसाब से रहेगा। 

Health Insurance कंपनी के लिए तथा पॉलिसी धारकों के लिए अन्य जानकारी 

  • सभी पॉलिसीधारकों को प्रत्येक पॉलिसी के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के साथ ही एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ग्राहक सूचना पत्र भी साथ में जरूर जमा करना होगा। 
  • पॉलिसीधारक अब किसी भी समय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आवश्यकता पड़ने पर कैंसिल कर सकते है। और इसके लिए पॉलिसीधारक को इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस देना होगा।   पॉलिसी को कैंसिल करने पर पॉलिसी कंपनी के द्वारा बाकी समय का प्रीमियम का पैसा पॉलिसी होल्डर को वापिस कर दिया जाएगा। 
  • अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिसी कार्रवाई हुई है लेकिन समय पूरा हो जाने के बाद भी क्लेम का कोई भी दवा नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनी पॉलिसीधारक को बीमा राशि बढ़ाकर प्रीमियम राशि में छूट देकर नो क्लेम बोनस को चुनने का ऑप्शन भी प्रदान कर सकती है। 
  • बीमा कंपनियां कैशलेस ऑथराइजेशन से निपटने के लिए अस्पताल में डेस्क बनाने की तैयारी कर सकती हैं। 

इस महत्वपूर्ण फैसले से अनेक समस्याएं होगी दूर

  • पॉलिसीधारकों को तब तक अस्पतालों से छुट्टी नहीं मिलती है जब तक बीमाकर्ता के द्वारा बिल पर साइन नहीं किया जाता है। इस नियम के चलते पॉलिसीधारक को तथा परिजनों को कई घंटो तक अस्पताल में ही समय बिताना होता है वही कभी-कभी अस्पताल में रात भी निकलना पड़ जाती है और ऐसे में होता यह है कि अस्पताल के बिल की राशि में भी बढ़ोतरी हो जाती है लेकिन अब महत्वपूर्ण फैसले के चलते ऐसा नहीं होगा 3 घंटे में डिस्चार्ज करने के महत्वपूर्ण नियम की वजह से पैसों में भी बचत होगी तथा समय की भी बचत होगी। 
  • अस्पताल मे मृत्यु हो जाने पर तुरंत ही पॉलिसीधारक को अस्पताल से छुट्टी प्रदान कर दी जाएगी। 
  • अब पॉलिसीधारक को इलाज करवाने को लेकर अत्यधिक समय तक इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि अब 1 घंटे के भीतर ही कैशलेस इलाज को लेकर महत्वपूर्ण नियम लागू कर दिया गया है। 

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